इसके अलावा, कोविड 19 के किसी भी तकनीकी पहलू पर आम जनता के मन में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एम्स के और अन्य पेशेवरों को साथ लेकर एक तकनीकी समूह की स्थापना की है। मंत्रालय ने प्रवासियों के मनोवैज्ञानिक मसलों से निपटने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
कैबिनेट सचिव ने आज सभी राज्य सरकारों को लिखकर सूचित किया कि कोविड 19 के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर फैसला लेने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत विशिष्ट अधिकार प्राप्त 11 सशक्त समूहों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह का तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे प्रवासियों की कल्याणकारी गतिविधियों की निगरानी के लिए स्वयंसेवकों को शामिल करें।