जिला पूर्ति अधिकारी वी0के0 महान ने बताया है कि वर्तमान समय में कोविड-19 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पात्र गृहस्थी एवं अन्त्योदय कार्डधारकों में खाद्यान्न का 01 अप्रैल से वितरण कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये है जिसके तहत अप्रैल से नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय कार्डधारको को प्रति परिवार की दर से 35 कि0ग्रा0 निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जायेगा तथा श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक, मनरेगा में पंजीकृत जाब कार्ड धारक जिनका अन्त्योदय कार्ड बना है, को 35 कि0ग्रा0 प्रति परिवार की दर से निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन श्रमिकों/मनरेगा में पंजीकृत मजदूरोे का पात्र गृहस्थी में राशन कार्ड बना है, उन्हें प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जायेगा व जिन जाॅब कार्ड होल्डर्स/श्रमिकों/दिहाडी मजदूरों के पास पात्र गृहस्थी का राशन कार्ड जारी नहीं है, उनके राशन कार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न निःशुल्क वितरित कराया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समस्त उचित दर विक्रेता माह की 01 तारीख को समस्त अन्त्योदय कार्डधारकों तथा माह की 02 तारीख को जाॅब कार्ड होल्डर्स, श्रमिक, मजदूरों आदि को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण प्रति यूनिट निर्धारित मात्रा/मूल्य पर किया जायेगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए हें कि कार्डधारक अपने सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के यहाॅ यदि राशन प्राप्त करने जाते हैं, तो सामूहिक रूप से न जाये, तथा उचित दर विक्रेता के यहाॅ भीड इकट्ठा न करे। दूरी बनाकर बारी-बारी से अपने को सुरक्षित रखते हुए खाद्यान्न प्राप्त करें। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेता भी यह ध्यान देंगें कि दुकान पर अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न हो। कार्डधारक दूरी बनाकर रहे। यदि कार्डधारकों द्वारा उचित दर विक्रेता की दुकान पर अनावश्यक भीड किया जाता है तो उनके विरूद्ध भी दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। समस्त उचित दर विक्रेता अपने उचित दर दुकान पर वितरण से पूर्व 01 मीटर की दूरी का सर्किल बना दें, जिसमंे कार्डधारक खडा होकर अपने बारी की प्रतीक्षा करते हुए खाद्यान्न प्राप्त कर सके। उचित दर विक्रेता वितरण से पूर्व इसका ग्राम पंचायत में व्यापक प्रचार-प्रसार कर सबको सूचित कर दें। प्रत्येक उचित दर विक्रेता अपने यहाॅ सेनेटाइजर, हाथ धोने का साबुन एवं बाल्टी में पानी अवश्य रखें। यदि विक्रेता इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही करता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।