पिहानी हरदोई।(अयोध्या टाइम्स)नगर पालिका परिषद पिहानी में थर्ड पार्टी निरीक्षण के समय निकाय में निरीक्षित 05 शौचालयों में से 01 अनुप्रयुक्त पाया गया तथा निजामपुर कटरा बाजार स्थित शौचालय, जिसे पालिका द्वारा श्रेष्ठ शौचालय की श्रेणी में प्रदर्शित किया गया था, उसमें स्वच्छता का अभाव पाया गया तथा बस स्टैण्ड वार्ड 03 का शौचालय भी स्वच्छ नहीं पाया गया।
जिलाधिकारी ने उक्त के संबंध में अधिशासी अधिकारी से कहा कि आपकी लापरवाही, अर्कमण्यता एवं कर्तव्य विमुखता के कारण नगर निकाय पिहानी में ओ0डी0एफ0 प्लस प्रमाणीकरण में फेल हो गया, जिसका कुप्रभाव जनपद की रैंकिंग पर पड़ा है।
अतः इस सम्बन्ध में 03 दिन में अपना स्पष्टीकरण के साथ यह भी स्पष्ट करें कि जिन 03 स्थानों पर शौचालयों में स्वच्छता का अभाव पाया गया, वहां पर किन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी और उनके विरूद्व आपके स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है।
Tuesday, March 17, 2020
नगरपालिका के ईओ से 3 दिन में स्पष्टीकरण तलब....
खाली पड़ी जगह में पशु बांधने को लेकर दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे , आधा दर्जन घायल
16 मार्च से 28 मई तक धारा 144 लागू: एडीएम
हरदोई। (अयोध्या टाइम्स)अपर जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार सिंह ने कहा है कि नागरिकता विधयेक के दृष्टिगत जनपद में संवेदनशीलता के परिप्रेक्ष्य में शान्ति एवं कानून व्यवस्था तथा नवरात्र, रमजान का त्यौहार, बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्याकंन कार्य के दौरान व विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं तथा विभिन्न आयोजनों में साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की दृष्टि से शान्ति व्यवस्था बनाये रखना अति आवश्यक है और उक्त के संबंध में गड़बड़ी/अव्यवस्था फैलाये जाने की किसी भी आशंका से इंकार नही किया जा सकता है एवं साम्प्रदायिक दंगों के दौरान असामाजिक तत्व धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग कर सकते है तथा असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मि स्थलों पर प्रतिबन्धित जानवरों का माॅस फेंककर धार्मिक भावनाओं को उकसाने एवं नागरिकता विधेयक के विरोध में धरना प्रर्दशन, जुलूस आदि करते हुए दंगा फैलाने का प्रयास कर सकते है और बोर्ड परीक्षाओं 2020 की हाईस्कूल व इंटरमीडियट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्याकंन राजकीय इंटर कालेज, राजकीय बालिका इंटर कालेज तथा आर0आर0 इंटर कालेज हरदोई को मूल्याकंन केन्द्र बनाया गया है।
मूल्याकंन कार्य 16 से 25 मार्च 2020 के दौरान केन्द्र के आस-पास 100 मीटर की परिधि में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और ऐसी स्थिति में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद में 16 मार्च से 28 मई 2020 तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की जाती है।
उन्होने कहा है कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति बन्दूक, पिस्तौल, रिबाल्वर, रायफल एवं बल्लम, भाला, तलवार, छूरी, बरछी, करौली, गुप्ती और लाठी, डण्डा आदि लेकर नहीं चलेगा और सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक व्यक्ति जमा नहीं होगें, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर जनसभा, प्रचार सभा तथा जुलूस आदि का आयोजन नहीं करेगें और भी अपनी घर की छत एवं परिसर में ईट, पत्थर आदि जमा नहीं करेगें तथा कोई भी व्यक्ति एवं समूह सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान नहीं पहुंचायें और न ही मार्गो को अवरूद्व करेगें और ऐसा करने वालों के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी। श्री सिंह ने समस्त उप जिलाधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिये है कि अपनी तहसील तथा थाना क्षेत्र में धारा 144 का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें और उल्लघंन करने वालों पर धारा 188 की सुसंगत धाराओं में कड़ी कार्यवाही करें।