Monday, March 9, 2020

कोरोना वायरस (कोविड-19) की ताजा स्थिति: नए मामलों का पता चला

अब तक देश में कोरोना वायरस से संक्रमण के कुल 43 पुष्‍ट मामलों की जानकारी मिली है। (केरल में संक्रमित तीन लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है) बाकी 40 मामले सक्रिय संक्रमण के हैं। कल से अबतक जिन चार नए मामलों की जानकारी मिली है उनमें से एक केरल के एर्नाकुलम से, एक दिल्‍ली से, एक उत्‍तर प्रदेश से और एक जम्‍मू से है।   



केरल में कल जिन पांच नए मामलों का पता चला था उनमें से तीन लोग ऐसे हैं जिन्‍होंने हाल ही में इटली की यात्रा की थी और दो अन्‍य उनके परिजन हैं जो उनके संपर्क में आए थे। इन लोगों ने हाल ही में कुछ पारिवारिक समारोह में हिस्‍सा लिया था और अपने कुछ रिश्‍तेदारों से मिलने गए थे। उनके संपर्क में आए व्‍यक्तियों का पता लगाया जा रहा है।


कोविड के 3003 नमूनों की जांच में से 43 के कोरोना से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है जबकि 2694 नमूने नेगटिव पाए गए हैं।


अबतक विदेशों से आने वाली 8255 उड़ानों के कुल 874708 यात्रियों की हवाई अड्डों पर स्‍क्रीनिंग की जा चुकी है जिसमें से 1921 के कोरोना से संक्रमित होने का संदेह है। इनमें से 177 को अस्‍पताल में भर्ती किया गया है। कुल 33,599 यात्रियों को निगरानी में रखा गया है और 21,867 यात्रियों की निगरानी की अवधि पूरी हो चुकी है।


आने वाले यात्रियों से अपील की गई है कि वह हवाई अड्डों पर स्‍वघोषित प्रपत्र भरते समय अपनी यात्रा की पूरी जानकारी स्‍पष्‍ट रूप से दें और यह बताएं कि वह किन-किन स्‍थानों की यात्रा कर चुके हैं।


स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय के विशेष सचिव ने बताया है कि पचिश्‍म बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक मरीज के कोरोना संक्रमण की जांच की गई थी जो नेगेटिव पाई गई है। देश में कोरोना संक्रमण से मौत को कोई मामला नहीं है।


केन्‍द्रीय स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्री डा. हर्षवर्धन लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और संक्रमण से निबटने की तैयारियों और प्रयासों की समीक्षा कर रहे हैं। स्‍वास्‍थ्‍य सचिव भी राज्‍य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के साथ संपर्क कर नियमित रूप से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं।


 स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वह खांसते और छींकते समय सावधानी बरतें, हाथों की सफाई का पूरा ध्‍यान रखें, भीड़-भाड़ वाले स्‍थानों से बचें और क्‍या करना चाहिए और क्‍या नहीं करना चाहिए इस बारे में जारी सलाह का पालन करें।  




होली आयी

होली आयी,होली आयी

रंग बिरंगी टोली आयी।

सबके  चेहरे  रंग  बिरंगे,

बच्चो की टोली है आयी।।

 

झूमे पिंकी और नाचे पप्पू

पिचकारी संग धूम मचाई।

होली आयी,होली आयी 

मस्तानो की टोली आयी।।

 

इसके दादा , उसके मामा

कोई रंगों से ना बचने पाए।

बच्चो के रंग बिरंगे गुब्बारों

से कोई भी ना बचने पाए।।

 

छोटे - छोटे बच्चो ने सबको

दिखाया है,प्यारी रंग बिरंगी 

 होली हर मजहब को फिर

से साथ - साथ मे लाया है।

 

ना कोई हिन्दू , ना को मुस्लिम

हर  भारतवासी  एक   रंग  में

रंगा है , उनके मुस्कुराते चेहरों

पर बस एकजुट भारत दिखा है।

 

 अपनेपन की पिचकारी

अपनेपन के रंगों से मन की पिचकारी भर दो।

अबके होली में तुम सबको एक रंग में भर दो।।

 

ना हिन्दू हो,ना कोई मुस्लिम,एक रंग में सबको रंग दो।

इस  होली  में  तुम  सबको  एक ही मजहब में रंग दो।।

 

एक बच्चे सा मन हो सबका,ना मन मे कोई भेदभाव हो।

इस होली में सबको सबसे गले लगाने का एक भाव हो।।

 

ना नीला,ना हरा गुलाबी प्यार भरे शब्दो का रंग बनाओ।

मिट्ठी बातों से फिर एक दूजे के गमो को अपना बनाओ।।

 

आओ इस होली पर पूरे भारत को एक रंग से भर दे।

प्रण करे हम सब ऐसा,सबका मजहब भारतवासी कर दे।।

 

डीजीजीआई (मुख्यालय) ने वस्तुओं के निर्यात पर धोखाधड़ीपूर्वक आईजीएसटी रिफंड दावा करने का मामला दर्ज किया

डीजीजीआई (मुख्यालय) ने मेसर्स आस्था अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 06.03.2020 को मामला दर्ज किया। उपरोक्त कंपनियों ने 61 करोड़ से अधिक की वस्तुओं के निर्यात पर धोखाधड़ीपूर्वक आईजीएसटी रिफंड का दावा किया


यह पता चला है कि मेसर्स आस्था अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य द्वारा गैर-मौजूद / गैर-कार्यात्मक / कंपनियों / उन कंपनियों से, जो सर्कुलर में लिप्त हैं, धोखाधड़ीपूर्वक आईटीसी का लाभ उठाया गया है। यह भी पता चला है कि इन निर्यातक कंपनियों को आपूर्तिकर्ता कंपनियां केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित की जाती हैं और वे भी संदिग्ध रिफंड का दावा करने में संलग्न हैं। इन कंपनियों ने बिना अनुपातिक भुगतानों या वस्तुओं की वास्तविक आपूर्तियों के निर्यातकों को अपात्र आईटीसी हस्तांतरित करने के लिए अपने बीच एक जटिल जाल बुन रखा है।


उपरोक्त निर्यातक कंपनियों के दो निदेशकों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 (धारा 1) (1) (बी) और 132 (1) (सी) के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए 07.03.2020 को गिरफ्तार किया गया है। इन निर्यातकों के साथ आपूर्तिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है।


इस मामले में आगे की जांच प्रगति पर है।