मुज़फ़्फ़रपुर-पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में बुधवार को विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष के 23वें गवाह के रूप में सीवान निवासी पेंटर मुनीलाल यादव का बयान दर्ज किया गया। वह पूर्व में सीबीआई के समक्ष दिए गए बयान से कोर्ट में मुकर गया। कोर्ट ने उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया है। इससे पहले तीन गवाह पक्षद्रोही घोषित किए जा चुके हैं। अब 24वें गवाह के बयान के लिए तीन मार्च की तिथि निर्धारित की गई है।
मुनीलाल यादव पर सीबीआई ने राजदेव की हत्या में इस्तेमाल बाइक की रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बदलने का आरोप लगाया था। कोर्ट के समक्ष पेंटर ने बाइक की नंबर प्लेट बदलने से इनकार कर दिया।
सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक एके सिंह ने गवाह को हाजिर कराया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता शरद कुमार सिन्हा ने गवाह से कई सवाल पूछे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन, भागलपुर जेल में बंद अजरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां के अलावा मुजफ्फरपुर जेल में बंद पांच आरोपितों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई।
बताते चलें कि बीते 13 मई 2016 को सीवान के स्टेशन रोड में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पत्नी आशा रंजन के बयान पर सीवान के नगर थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। बाद में सीबीआई से जांच कराई गई। जांच के पश्चात सीबीआई ने 21 अगस्त 2017 को पूर्व सांसद शाहबुद्दीन समेत आठ आरोपितों पर मुजफ्फरपुर के विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
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