राजापाकर(वैशाली)संवाद सूत्र,दैनिक अयोध्या टाइम्स
राज्य सरकार के अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिला सहायता योजना के तहत उन्हें एकमुश्त 25 हजार रूपए मिलेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी युसूफ सिराज ने शुक्रवार को बताया कि ऐसी महिलाओं को स्वरोजगार हेतु सरकार द्वारा 25हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए लाभार्थी प्रखंड कार्यालय में 4 फरवरी से 8 फरवरी तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे । आवेदन प्रखंड कार्यालय में कार्यरत प्रधान लिपिक विमल सिंह के कार्यालय कक्ष में जमा होंगे। विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ऐसी अल्पसंख्यक महिला जिनकी शादी पूर्व में हो चुकी हो किंतु उनके पति द्वारा दो वर्षों या उससे अधिक की अवधि से परित्याग कर दिया गया हो और उसके जीवन यापन की कोई व्यवस्था उनके पति द्वारा नहीं किया जा रहा हो तथा वे परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो ऐसी महिला को योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं जिसे पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो तथा उनके जीवन याक की कोई व्यवस्था न हो ऐसी महिलाओं को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। आवेदक द्वारा स्थानीय दो गवाहों जो करीबी रिश्ते में ना हो के समक्ष किया गया घोषणा पत्र जिसमें गवाहों का नाम पता एवं मोबाइल नंबर स्पष्ट हो तलाकशुदा परित्यक्ता के प्रमाण पत्र की अनुशंसा मुखिया सरपंच प्रखंड प्रमुख विधान मंडल के सदस्य सांसद से किया हुआ हो या न्यायालय सरकारी संस्थान परिवार न्यायालय प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी मदरसा बोर्ड से अनुशंसित हो। आवेदन देते वक्त महिला की उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए आयु प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र मैट्रिक के समकक्ष का प्रमाण पत्र देना होगा। आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज की स्व अभिप्रमाणित रंगीन तस्वीर संलग्न करना आवश्यक है ।
No comments:
Post a Comment