सहारनपुर दिनांक 26 दिसम्बर 2020(सू0वि0)
जिला जेल में आयोजित लोक अदालत में 33 फौजदारी के वादों का निस्तारण किया गया। आपसी सुलह समझौते के आधार पर वादो का निस्तारण कराया जाता हैं। जेल में निरूद्व बन्दी अपना विचाराधीन फौजदारी वाद जिसमें आपसी सुलह समझौता संभव हो, को जेल लोक अदालत में निस्तारित कराये जाने हेतु सम्बन्धित न्यायालय अथवा जेल प्रशासन को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निस्तारित करा सकता है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/न्यायिक अधिकारी (वरिष्ठ) श्रीमती सुमिता ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश श्री सर्वेश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पिछले बृहस्पतिवार को जिला कारागार सहारनपुर में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। उन्होने बताया कि दीवानी कचहरी परिसर सहारनपुर में संचालित विभिन्न फौजदारी न्यायालयो के कुल 33 वादो का निस्तारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री हृषिकेश पाण्डेय एसीजेएम प्रथम ने आपसी सुलह समझौते के आधार पर जेल लोक अदालत में किया।
श्रीमती सुमिता ने बताया कि प्रत्येक माह में 02 बार जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर वाद का निस्तारण किया जाता है।
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