शिवपुरी, 16 मई 2020/ वित्त विभाग द्वारा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत हुए वेतन पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप देय बकाया राशि की तृतीय एवं अंतिम किश्त का भुगतान मई-2020 में किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।
इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा आज परिपत्र जारी कर कहा गया है कि कोविड-19 की आपदा के नियंत्रण के लिये अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत मई-2020 में देय तृतीय तथा अंतिम किश्त के भुगतान को आगामी आदेश तक के लिये स्थगित किया जाता है। आदेश में कहा गया है कि शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति, सेवात्याग, मृत्यु की स्थिति में तृतीय एवं अंतिम किश्त का भुगतान तत्काल किया जायेगा।
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