अमेठी विजय कुमार सिंह
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या- 40-3/2020-DM-1(A) दिनांक 01.05.2020 तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के आदेश संख्या-381/2020/सीएक्स-3 दिनांक 03.05.2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 17 मई 2020 तक जनपद अमेठी को ग्रीन जोन में रखते हुए शर्तों के साथ लाकडाउन घोषित किया गया है।
उपरोक्त के क्रम में जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार द्वारा जनपद अमेठी में लाकडाउन 3 के दौरान निम्न व्यवस्थाएं शर्तों सहित संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
समस्त कृषि उत्पादन मंडी समिति यथावत संचालित रहेंगी।
स्थानीय मंडी जायस/जाफरगंज
1. प्रातः 4:00 बजे से 7:00 बजे तक थोक व्यापारी अपना सामान उतारेंगे।
2. प्रातः 7:00 से 8:00 बजे तक रिटेलर क्रय करेंगे।
3. प्रातः 8:00 बजे से 12:00 बजे तक जन सामान्य के लिए खुला रहेगा।
जनपद में दुकानों को खोले जाने हेतु तीन स्लाट में वर्गीकृत किया गया है।
1. प्रथम प्लाट में (प्रातः 8:00 बजे से 1:00 बजे तक) ऑटो पार्ट्स, मशीनरी, कंप्यूटर की दुकानें, मोबाइल, शोरूम की दुकानें, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, स्टेशनरी व किताबों की दुकानें, गैस एजेंसी, सभी प्रकार के रंग रोगन की दुकानें, गिफ्ट्स स्टोर, बच्चों के खिलौने, घड़ियों की दुकानें, दुपट्टा रंगाई की दुकानें, लॉन्ड्री की दुकानें, चिन्हित अस्पतालों में सशर्त ओपीडी सेवाएं, नाई की दुकान/सैलून इत्यादि खुले रहेंगे।
द्वितीय स्लॉट में (अपराहन 1:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक) रेडीमेड एवं कपड़े के दुकाने, जूता चप्पल की दुकानें, टेलरिंग, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, सभी प्रकार के कृषि यंत्रों की दुकानें, खाद-बीज पेस्टिसाइड की दुकानें, हरा चारा टाल पशु आहार की दुकानें, मिस्त्री की दुकानें, कृषि यंत्रों स्पेयर पार्ट की दुकानें, गैराज/गाड़ियों के वाशिंग सेंटर, ट्रांसपोर्ट, ड्राई फूड, मीट-मछली की दुकानें, लोहा की दुकानें, प्लंबर सेनेटरी की दुकानें, मनिहार की दुकानें, बर्तन की दुकानें, फर्नीचर की दुकानें, फुलवारी की दुकानें, फोटो/स्टूडियो की दुकानें, प्रॉपर्टी डीलर की दुकाने, लकड़मंडी एवं अन्य दुकाने जो किसी श्रेणी में नहीं हैं वह भी इसी स्लाट में खुली रहेंगी।
तृतीय स्लाट में (प्रातः 8:00 से शाम 6:00 बजे तक) नमकीन व मिठाई की दुकानें, चाय की दुकान, मेडिकल स्टोर, आटा मिल, राइस मिल, दाल मिल, ईंट भट्ठा, पेट्रोल पंप, टायर पंचर की दुकान, बैंक एटीएम, ई-कॉमर्स की कंपनी, आयुष की दुकानें, गोदाम वेयरहाउस, ऑनलाइन स्वीट्स व रेस्टोरेंट होम डिलीवरी, हाईवे ढाबा, कोरिअर सर्विसेज, चिन्हित अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं, टैक्सी स्टैंड सीमित संख्या में, पनवाड़ी की दुकानें, सभी प्रकार ऑटो, ऑटो-रिक्शा, रिक्शा, प्राइवेट कंपनी, आफिस, जूस की दुकानें, चाय कॉफी की दुकानें, फास्ट फूड की दुकानें, चिन्हित किए गए थोक/फुटकर किराना स्टोर, दूध पनीर की दुकानें, वाटर कैंपर की दुकानें, डेयरी, अंडे की दुकानें, जनरल स्टोर, बेकरी की दुकानें, होम डिलीवरी इत्यादि खुले रहेंगे।
शराब की दुकानें प्रातः 10:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक खुली रहेंगी।
अन्य आवश्यक निर्देश
जनपद में धारा 144 लागू है, अतः किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे, जिससे कि शांति व्यवस्था भंग होने अथवा कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका हो, लाकडाउन तथा धारा 144 का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। इसके उल्लंघन की दशा में भा.द.वि. की धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
इसके अतिरिक्त समस्त नगर पंचायत/नगर पालिकाओं में उपरोक्तानुसार दुकानें खुली रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें प्रातः 8:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक खुली रहेंगी। पूरे जनपद में सभी प्रकार की दुकानों पर दुकानदारों तथा ग्राहक द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन प्रत्येक दशा में किया जाएगा। सभी दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 6 फीट (2 गज) की दूरी सुनिश्चित की जाएगी, और एक समय पर 5 से अधिक व्यक्तियों की इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी, किसी भी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन पाए जाने पर लॉकडाउन की अवधि तक बंद करने अथवा अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है।
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