शिवपुरी, 29 मई 2020/ रियल एस्टेट सेक्टर पर कोविड-19 कोरोना महामारी के दुष्प्रभावों को कम करने और उसे राहत देने के लिये प्रयास निरंतर जारी हैं। रेरा प्राधिकरण ने रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने के उद्देश्य से संप्रवर्तक पर नियत समय के बाद आवास अंतरण करने कि स्थिति में आरोपित किये जाने वाले प्रतिकर की दर में एक प्रतिशत की कमी की है। पूर्व में यह दर 10 प्रतिशत थी जो अब घटाकर 9 प्रतिशत कर दी गयी है। कोरोना महामारी के कारण हुये लॉकडाउन के कारण प्रोजेक्ट्स के प्रभावित हुए कार्य की भरपाई के लिये प्रदेश में पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को रेरा प्राधिकरण द्वारा 6 माह की अवधि पहले ही प्रदान की जा चुकी है।
कोरोना की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिये हाल ही में रिजर्व बेंक ऑफ इंडिया द्वारा अनेक राहतों की घोषणा की गयी है। रेपो रेट में 0.40 फीसदी की कटौती की गयी है। रेपो रेट अब 4.4 से घटाकर 4 फीसदी कर दी गई है। वही टर्म लोन मोरटोरियम आगामी 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा शिकायत और प्रोजेक्ट पंजीयन का कार्य पूर्व से ही ऑनलाईन किया जा रहा है। साथ ही प्रकरणों की सुनवाई भी आगामी एक जून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रारंभ की जा रही है।
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