शिवपुरी, 04 मई 2020/ प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर जोनवार वर्गीकृत जिलों में मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन 05 मई को प्रातः 07 बजे से शाम 07 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान मदिरा दुकानों के सामने दो गज की दूरी के गोल घेरे के निशान बनाए जाएगें। जिससे दो उपभोक्ता के मध्य पर्याप्त दूरी बनी रहे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा जारी आदेश के अनुुुसार मदिरा दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों को हाईजिन की दृष्टि से जागरूक करें तथा स्वयं सेनेटाईज होकर मास्क एवं दस्तानों का उपयोग कर ड्यूटी करें और उपभोक्ताओं को जागरूक करें। मदिरा दुकानों के सामने भीड़ एकत्रित न हो, एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कढ़ाई से किया जाए। मदिरा दुकानों पर प्रतिदिन आने वाले उपभोक्ताओं का दिनांकवार पंजी का संधारण किया जाएगा। जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर अंकित करने के निर्देश दिए हैं। मदिरा दुकानों पर आहता बंद रहेंगे एवं उपभोक्ताओं को बैठकर मदिरापान की सुविधा नही दी जाएगी। जिले में एफएल-2 रेस्तरां बार एवं एफ.एल.-3 होटल बार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश की अवहेलना की दशा में संबंधित के विरूद्ध निमयानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा जारी आदेश के अनुुुसार मदिरा दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों को हाईजिन की दृष्टि से जागरूक करें तथा स्वयं सेनेटाईज होकर मास्क एवं दस्तानों का उपयोग कर ड्यूटी करें और उपभोक्ताओं को जागरूक करें। मदिरा दुकानों के सामने भीड़ एकत्रित न हो, एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कढ़ाई से किया जाए। मदिरा दुकानों पर प्रतिदिन आने वाले उपभोक्ताओं का दिनांकवार पंजी का संधारण किया जाएगा। जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता एवं मोबाइल नम्बर अंकित करने के निर्देश दिए हैं। मदिरा दुकानों पर आहता बंद रहेंगे एवं उपभोक्ताओं को बैठकर मदिरापान की सुविधा नही दी जाएगी। जिले में एफएल-2 रेस्तरां बार एवं एफ.एल.-3 होटल बार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश की अवहेलना की दशा में संबंधित के विरूद्ध निमयानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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