Sunday, May 17, 2020

बिना स्क्रीनिंग सेंटर गए किसी भी प्रवासी को न भेजें घर





गोण्डा। देवीपाटन मण्डल के आयुक्त महेन्द्र कुमार ने कोविड-19 की रोकथाम एवं इसके संक्रमण से बचाव हेतु प्रवासी कामगारों के घर लौटने पर क्वारंटाइन करने के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश व प्रोटोकाॅल का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी जिलाधिकारियों से एक बार फिर अपेक्षा की है। सूचना विभाग द्वारा लगातार दूसरे दिन भी जारी प्रेस विज्ञप्ति में आयुक्त ने कहा है कि प्रत्येक यात्री के आश्रय स्थल में पहुंचने के पश्चात ही स्क्रीनिंग की जाय। लक्षण रहित प्रवासियों को 21 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजने के पूर्व कुछ लोगों के सैम्पल ले लिये जाएं, जिन्हें पूल टेस्टिंग के माध्यम से टेस्ट करवाया जाय। आयुक्त ने कहा है कि होम क्वारंटाइन में भेजने से पूर्व उन्हें खाद्य सामग्री का पैकेट अवश्य दिया जाय। उन्होंने कहा है कि जनपद में पहुंचने के पश्चात प्रवासी व्यक्तियों का जनपद में स्थापित आश्रय स्थल में आगमन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय एवं किसी भी दशा में रेलवे स्टेशन से सीधे होम क्वारंटाइन में किसी भी प्रवासी को न भेजा जाय। जनपद का आश्रय स्थल जिला स्तर अथवा तहसील स्तर पर हो सकता है। किन्तु यह सुनिश्चित किया जाय कि यदि किसी भी जनपद में उसके श्रमिक सीधे होम क्वारंटाइन भेजे जाते हैं तो संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित करके कार्यवाही की जाएगी।


 



 

 



 


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