संस्थागत एवं छोटे निवेशकों को अपने निवेश की योजना कुशलतापूर्वक बनाने में सक्षम करने और सरकारी प्रतिभूति बाजार में पारदर्शिता एवं स्थिरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2020-21 की प्रथम छमाही (01 अप्रैल, 2020 से 30 सितंबर, 2020 तक) के लिए सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के लिए एक सांकेतिक कैलेंडर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ परामर्श कर जारी किया जा रहा है। यह कैलेंडर निम्नानुसार है:
भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करने के लिए कैलेंडर (01 अप्रैल, 2020 से लेकर 30 सितंबर, 2020 तक)
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जैसा कि अब तक देखा गया है, कैलेंडर के दायरे में आने वाली सभी नीलामियों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली योजना की सुविधा होगी, जिसके तहत अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत निर्दिष्ट रिटेल या छोटे निवेशकों के लिए आरक्षित होगा।
अतीत की तरह ही इस बार भी भारत सरकार के पास भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा करके अधिसूचित राशि, निर्गमन अवधि, परिपक्वता इत्यादि की दृष्टि से उपर्युक्त कैलेंडर में आवश्यक संशोधन करने और विभिन्न प्रकार के प्रपत्र (इंस्ट्रूमेंट) जारी करने का लचीलापन होगा। इसके अलावा गैर-मानक परिपक्वता वाले प्रपत्रों सहित विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों को जारी करने और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) सम्बद्ध महंगाई से जुड़े बॉन्डों सहित प्लोटिंग रेट बॉन्डों (एफआरबी) को जारी करने की दृष्टि से भी उपर्युक्त कैलेंडर में आवश्यक संशोधन करने का लचीलापन होगा। ये संभावित संशोधन भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेंगे और ये संशोधन करने से पहले बाजार को बाकायदा सूचित किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर इस कैलेंडर में बदलाव किये जा सकते हैं। तय अवधि के दौरान कोई अवकाश पड़ जाने जैसे कारण भी इसमें शामिल हैं। इस तरह के बदलावों के बारे में जानकारी प्रेस विज्ञप्तियों के जरिए दी जाएगी।
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार के पास नीलामी संबंधी अधिसूचना में इंगित उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने के लिए ग्रीन-शू ऑप्शन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। हालांकि किसी भी नीलामी के अंतर्गत एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों में ग्रीन-शू ऑप्शन या विकल्प का उपयोग नीलामी संबंधी समग्र अधिसूचित राशि के दायरे में ही करना होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक महीने के प्रत्येक तीसरे सोमवार को नीलामी के जरिए प्रतिभूतियों की अदला-बदली भी सुनिश्चित करेगा। यदि तीसरे सोमवार को अवकाश रहता है, तो महीने के चौथे सोमवार को नीलामी के जरिए प्रतिभूतियों की अदला-बदली की जाएगी।
दिनांकित प्रतिभूतियों की नीलामी पर भारत सरकार द्वारा 27 मार्च, 2018 को जारी एफ. संख्या 4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018 में उल्लिखित शर्तें लागू होंगी। इसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है।
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एएम/आरआरएस- 6441
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