जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार आगामी 01 मई से 12 मई के मध्य नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक, मनरेगा में पंजीकृत जाब कार्ड धारक, जिनका अन्त्योदय कार्ड बना है, को 35 कि0ग्रा0 प्रति परिवार की दर से तथा जिन श्रमिकों/मनरेगा में पंजीकृत मजदूरोें का पात्र गृहस्थी में राशन कार्ड बना है, उन्हें प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह की 15 तारीख से 26 तारीख के मध्य प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 चावल निःशुक्ल वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इस सम्बन्ध में जिला पूर्ति अधिकारी वी0के0 महान ने जनपद के समस्त अन्त्योदय कार्डधारक, श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक, मनरेगा में पंजीकृत जाब कार्डधारकों जिनका अन्त्योदय कार्ड बना है, को सूचित किया जाता है कि वे माह अप्रैल 2020 की तरह ही माह मई 2020 में अपने उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाकर प्रति कार्ड 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न तथा जिन श्रमिकों/मनरेगा में पंजीकृत मजदूरोें का पात्र गृहस्थी में राशन कार्ड बना है, उन्हें प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
उन्होने इसी प्रकार जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को भी सूचित किया है कि वे माह अप्रैल 2020 की भाॅति माह मई 2020 में भी 15 तारीख से 26 तारीख के मध्य अपने राशनकार्ड पर दर्ज प्रत्येक व्यक्ति/यूनिटों पर 05 कि0ग्रा0 चावल प्रति यूनिट की दर से निःशुल्क प्राप्त करें। उन्होंने यह भी बताया है कि खाद्यान्न का वितरण कराने हेतु प्रत्येक उचित दर विक्रेता की दुकान पर माह अप्रैल 20 में पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित किया गया है, जो माह मई 2020 में भी 01 तारीख से उचित दर विक्रेता की दुकान पर उपस्थित रहकर अपनी देख-रेख में लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे माह की 01 तारीख से अपने दुकान पर वितरण कराने हेतु नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति निर्धारित मानक के अनुसार खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। नामित पर्यवेक्षणीय अधिकारी द्वारा अपने आवंटित दुकान पर उपस्थित रहकर वितरण का कार्य कराया जा रहा है अथवा नहीं, की सतत् निगरानी हेतु नोडल अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, जो भ्रमणशील रहकर अपने क्षेत्रों में वितरण कार्य की समीक्षा करेगें तथा वस्तुस्थिति से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते रहेगें।
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