हरदोई, ।(अयोध्या टाइम्स) जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कराया है कि कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु लाॅकडाउन की अवधि में जिला प्रशासन द्वारा किसानों के हितार्थ अनुमन्य सुविधायें दी जायेगी, जिसके अन्तर्गत वर्तमान में गन्ना बुवाई एवं जायद में मूंग, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, हरा चारा, सब्जी आदि की बुवाई के साथ रबी फसलों की कटाई-मढ़ाई तथा अन्य महत्वपूर्ण सामयिक कृषि कार्यो हेतु कृषकों को छूट प्रदान की गयी है और किसानों को स्वयं अथवा खेतो पर श्रमिकों को एवं ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि यंत्रों से कटाई, मड़ाई तथा बुवाई आदि करने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है और इसके लिए अलग से किसी भी प्रकार के पास एवं अनुमति पत्र की आवश्यकता नही होगी, इसके साथ ही जनपद में उर्वरक, बीज, कृषि रक्षा रसायन तथा कृषि यंत्रों व उपकरणों के स्पेयर पार्टस की दुकान एवं वर्कशाप, थोक, फुटकर की दुकाने न्यूनतम स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति दी जाती है। उन्होने बताया कि सड़क मार्ग द्वारा उर्वरकों को आपूर्ति जारी रहेगी तथा रेलवे रैक द्वारा उर्वरक आपूर्ति होने पर लोडिंग तथा अनलोडिंग में काम करने वाले श्रमिक एवं वाहन को कार्य करने की अनुमति दी गयी है तथा बीज विधायन संयंत्रों का संचालन एवं प्रयुक्त होने वाले श्रमिक तथा रबी फसलों के बीज उत्पादन क्षेत्रों के निरीक्षण से संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों को शासकीय कार्यो हेतु छूट दी गयी है।
जिलाधिकारी ने कहा है कि कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर टैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण जो जनपद के अन्दर ही उपलब्ध है उनके चालक, तकनीशियन एवं श्रमिक को जनपद में कटाई, मड़ाई हेतु परिचालन की अनुमति दी गयी है और इन्हें अलग से किसी प्रकार की अनुमति पत्र एवं पास की आवश्यकता नही होगी और कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर, टैक्टर एवंअन्य सहवर्ती उपकरण जो जिस जिले में उपलब्ध है एवं उनके चालक, तकनीशियन एवं श्रमिक आदि अन्य जनपद में हैं, उन्हें उस जनपद के जिला प्रशासन द्वारा अनुमत पत्र/पास दिया जायेगा और जहां ये चालक, तकनीशियन उपलब्ध है तथा वह गंतव्य जनपद हेतु मान्य होगा एवं इस व्यवस्था लागू करने के लिए जिला के उप निदेशक कृषि, कुशल श्रमिकों के नाम को संस्तुति सहित संबंधित अन्य जिला प्रशासन को अग्रसारित करेगें और कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर, टैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरण और उनके चालक, तकनीशियन श्रमिक जो अन्य राज्य में है और कटाई, मड़ाई हेतु उ0प्र0 आना चाहते है वे अपने प्रदेश के जिलाधिकारी, उपायुक्त से अनुमति पत्र/पास लेकर आ सकेगें और वही पास उ0प्र0 के जनपदों हेतु मान्य होगा।
जिलाधिकारी ने कहा है कि टैक्टर माण्टेड हार्वेस्टर में टैक्टर व हार्वेस्टर की फिटिंग हेतु अधिकृत तकनीशियन को जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास दिया जायेगा, वह प्रदेश के अन्य जनपदों के लिए मान्य होगा तथा कम्बाइन हार्वेस्टर, रीपर, टैक्टर एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों के अधिकृत विक्रेताओ एवं तकनीशियनों आदि को अन्य जनपदों से स्पेयर पार्टस लाने, सर्विसिंग एवं मरम्मत आदि हेतु जिला प्रशासन द्वारा अनुमतिपत्र एवं पास दिये जायेगें जो अन्य जनपदों में भी मान्य होगें और किसानों को अपने खाद्यान्न/गेहूं की मण्डियों में बिक्री करने हेतु प्रातः 08 बजे से मध्यान्ह 12 बजे के बीच अनुमति प्रदान की गयी है। उन्होने किसानों से कहा है कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कृषि कन्ट्रोल रूम से या जिला कृषि अधिकारी से एवं उप कृषि निदेशक से तत्काल सम्पर्क करें।
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