Wednesday, April 8, 2020

मण्डियों में व्यापारी तथा आढ़ती शिफ्टवार खरीद एवं बिक्री का कार्य करेगें:- जिलाधिकारी





हरदोई  ।(अयोध्या टाइम्स)जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कराया है कि लाॅकडाउन की अवधि में कतिपय व्यवस्थाओं एवं शर्तो के साथ जनपद की मण्डी समितियों कें कृषि उत्पादों के विपणन हेतु मण्डियों की व्यवस्था के अन्तर्गत व्यापारी/आढ़ती शिफ्टवार खरीद एवं बिक्री का कार्य करेगें, शिफ्ट ए एव बी के व्यापारियों एवं आढ़तियों का चार्ट मण्डी सचिवों द्वारा बनाया गया है, और इस सम्बन्ध में सभी व्यापारियों, आढ़तियों, पल्लदारों एवं मजदूरों को मण्डी सचिवों द्वारा पास निर्गत किये जा रहे है तथा मण्डी में एकल किसान को प्रवेश दिया जायेगा एवं सोशल डिस्टेंसिंग का दायित्व व्यापारियों एवं आढ़तियों होगा ओर मण्डियों में फुटकर विक्रय एवं उपभोक्ताओं को विक्रय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा किसी भी आढ़त एवं दुकान पर एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेगें तथा किसानों द्वारा मण्डी में खाद्यान्न की उपज लाने का समय प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा सब्जी मण्डी का समय प्रातः 04 बजे से प्रातः 07 बजे तक निर्धारित किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि उपरोक्त व्यवस्था के तहत सभापति, मण्डी सचिव प्र्रभावी ढ़ग से लागू कराना सुनिश्चित करेगें तथा तहसीलदार एवं प्रभारी निरीक्षक भी संबंधित मण्डी में प्रतिदिन प्रातः 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक उपस्थित रहकर सभापति द्वारा निर्गत आदेशानुसार सभी व्यवस्थाओं एवं शर्तो का कड़ाई से अनुपालन करायेगें और उल्लघंन करने वालों के विरूद्व आईपीसी की धारा 188 कके अन्तर्गत कार्यवाही करेगें और मण्डियों में यदि किसी प्रकार की अव्यवस्था अथवा शर्तो का पालन न करने की शिकायत प्राप्त होने संबंधित तहसीलदार एवं प्रभारी निरीक्षक इसके लिए जिम्मेदार होगें। उन्होने बताया कि हरदोई मण्डी में तहसीलदार सदर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शहर, शाहाबाद में तहसीलदार शाहाबाद व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली शाहाबाद, सण्डीला में तहसीलदार सण्डीला व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली सण्डीला, माधौगंज में तहसीलदार बिलग्राम व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली माधौगंज एवं साण्डी मण्डी में तहसीलदार सवायजपुर व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली साण्डी की डियुटी लगायी गयी है। श्री खरे ने समस्त सभापति/सचिव संबंधित तहसीलदार व प्रभारी निरीक्षकों को निर्देश दिये है कि शिफ्टवार एवं तिथिवार निर्धारित व्यापारियों एवं आढ़तियों की सूची तत्काल उपलब्ध करायें तथा उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन करायें।


 

 



 



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