शिवपुरी, 05 अप्रैल 2020/ कोविड पॉजिटिव अथवा संभावित संक्रमित गर्भवती महिलाओं के प्रसव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं को जिला चिकित्सालय के कोविड वार्ड में और शासकीय मेडिकल कॉलेज वाले जिलों में मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड में रखने को कहा गया है। संभावित संक्रमित गर्भवती महिलाओं के मामले में यूनिवर्सल इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकाल का पालन करने और प्रसव के बाद लेबर रूम और मेटरनिटी ओटी का फ्यूमिगेशन, क्वालिटी प्रोटोकाल के अनुसार करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
कोविड संभावित संक्रमित और पॉजिटिव श्रेणी में आने वाली गर्भवती महिलाओं को आइडेंटिफिकेशन टैग देने, ट्रिपल लेअर मेडिकल मास्क उपलब्ध कराने, सभी उपकरणों का एक प्रतिशत हाईप्रोक्लोराईड से प्रोटोकाल अनुसार डिसइन्फेक्ट करने और बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन अलग से कोविड प्रोटोकाल अनुसार करने के निर्देश भी दिए गए है। सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन आदि को निर्देश दिए गए हैं कि प्रसव कराने में न्यूनतम स्टाफ को शामिल किया जाए और उन्हें प्रोटोकाल अनुसार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की डोज दी जाए तथा क्वारेंटाइन भी किया जाए।
कोविड संभावित संक्रमित और पॉजिटिव श्रेणी में आने वाली गर्भवती महिलाओं को आइडेंटिफिकेशन टैग देने, ट्रिपल लेअर मेडिकल मास्क उपलब्ध कराने, सभी उपकरणों का एक प्रतिशत हाईप्रोक्लोराईड से प्रोटोकाल अनुसार डिसइन्फेक्ट करने और बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन अलग से कोविड प्रोटोकाल अनुसार करने के निर्देश भी दिए गए है। सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन आदि को निर्देश दिए गए हैं कि प्रसव कराने में न्यूनतम स्टाफ को शामिल किया जाए और उन्हें प्रोटोकाल अनुसार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की डोज दी जाए तथा क्वारेंटाइन भी किया जाए।
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