Tuesday, April 7, 2020

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन के उपायों के उल्लंघन के बारे में व्यापक प्रावधानों को सार्वजनिक करने के लिए लिखा

देश में कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों/प्रशासनों द्वारा किए जाने वाले लॉकडाउन उपायों पर समेकित दिशानिर्देश जारी किए थे।



केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व में सभी राज्यों को लॉकडाउन उपायों को सख्ती से लागू करने का अनुरोध करते हुए लिखा था कि वे पत्र और उसकी भावना के अनुरूप कोविड-19 से लड़ने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करें।


इस संदेश को दोहराते हुए केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों को कोविड-19 से लड़ने के लिए घोषित लॉकडाउन के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत आने वाले दंडात्मक प्रावधानों का अधिकारियों और जनता के बीच व्यापक रूप से प्रचार करने को लिखा है। इस बात पर जोर दिया गया है कि लॉकडाउन उपायों का उल्लंघन करने वालों पर अधिकारियों द्वारा सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।




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