Thursday, April 9, 2020

कलेक्टर का आदेश, किराना दुकानों से अनाधिकृत वस्तु की विक्री न की जाए






शिवपुरी, 09 अप्रैल 2020/ कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने आदेश जारी कर कहा है कि किराना दुकानों पर अनाधिकृत वस्तु की विक्री न करें। आवश्यक खाद्य वस्तु का ही विक्रय किया जाए। जन स्वास्थ्य एवं नगर सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है। 

विदित है कि कुुुछ दुुुकानों पर पान, गुटखा एवं तम्बाकू की विक्री अत्याधिक मूल्य पर की जा रही है जो कि गैरकानूनी होकर अपराध है। इसलिए सभी किराना व्यवसायियों को निर्देशित किया गया है कि किराना दुकान से आवश्यक वस्तु सामग्री के अलावा अन्य कोई सामग्री नहीं बेची जाए। साथ ही दुुकानों के बाहर गोले बनाकर सामाजिक दूरी बनाए रखने का पालन किया जाए। दुुकानों पर भाव सूची, स्टाॅक सूची लगाना अनिवार्य है। किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। 


 

 



 



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