शिवपुरी, 06 अप्रैल 2020/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा आमजन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत शिवपुरी जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि 6 अप्रैल से बढ़ाकर 14 अप्रैल 2020 रात्रि 12 बजे तक कर दी है।
नोबेल कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार एवं बचाव के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि में वृद्धि की गई है।
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