शिवपुरी, 06 अप्रैल 2020/ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा कोरोना वायरस प्रकोप के कारण संपूर्ण भारतवर्ष में लॉक डाउन की घोषणा किए जाने के उपरांत विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों की आय के साधन समाप्त हो जाने से उन्हें सामान्य आवश्यकता की पूर्ति में हो रही समस्याओं को कम किए जाने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जिला प्रशासन के समन्वय से उचित कदम उठाए जाएंगे। इस संबंध में राष्ट्रीय विधिक सेवा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर जरूरतमंद व्यक्ति संपर्क कर सकता है।
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