केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने भारत सरकार के मंत्रालयों/ विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों/ प्रशासनों द्वारा अपनाए जाने वाले लॉकडाउन उपायों के बारे में समेकित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे देश में कोविड-19 के संचरण की श्रृंखला को तोड़ा जा सके।
यह देखा गया कि कुछ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश लॉकडाउन अंतर्गत आने वाले अपवादों से ज्यादा की अनुमति प्रदान कर रहे हैं, जैसा कि एमएचए द्वारा डीएम अधिनियम 2005 के तहत जारी समेकित दिशा-निर्देशों में शामिल है।
इस अवलोकन के अनुपालन में, केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन के उपायों को सख्ती के साथ अक्षरशः लागू करें।
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