हरदोई,।(अयोध्या टाइम्स) जिलाधिकारी पुलकित खरे ने अवगत कराया है कि जनपद में विभिन्न बैंकों एवं एटीएम में आने वाले दिनों में रू0-1,000/-की आर्थिक सहायता प्राप्त करने लाभार्थियों, विभिन्न पेंशनधारकों, जनधन खाताधारकों व अन्य खाताधारकों द्वारा निकासी किया जाना सम्भावित है तथा संज्ञान में आ रहा है कि पूर्व में दिये निर्देशों के बावजूद बैंकों एवं एटीएम पर सोशल डिस्टेंसिंग हेतु 01-01 मीटर की दूरी पर गोले नहीं बनाये गये है, जिसके कारण बैंकों एवं एटीएम पर भीड़ होने तथा कोरोना संक्रमण फैलने की सम्भावना हो सकती है।
इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने नगर मजिस्टेट एवं उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि बैंकों एवं एटीएम का चिन्हांकन करा ले और वहां पर अमीन, लेखपाल व अन्य कर्मचारियों के माध्यम से सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करायें, और इसी प्रकार की व्यवस्था गैस एजेसिंयों पर सिलेण्डर वितरण के समय लागू करायी जाये तथा मीडिया या अन्य श्रोतों से इनके उल्लघंन की जानकारी प्राप्त होने पर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्व कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा है कि विगत दिनों आदेश दिये गये थे कि कोटे की दुकानों पर राशन वितरण के समय सोशल डिस्टेसिंग की व्यवस्था के साथ-साथ उपभोक्ताओं हेतु साबुन, पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था कराई जाये, किन्तु शिकायतें प्राप्त हो रही है कि इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं हो रहा है, अतः अन्तिम चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में यदि इन निर्देशों का कोटा वितरण के दौरान अनुपालन नहीं किया जाता है तो नोडल अधिकारी के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा है कि जनपद की सभी मण्डियों में लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक कृषि उत्पादों के विपणन हेतु सोशल डिस्टेसिंग व अन्य आवश्यक शर्तो का पालन करने के साथ व्यापारी एवं आढ़ती को शिफ्वार खरीद करने की अनुमति दी गयी है और नियमों एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु संबंधित तहसीलदारों एवं प्रभारी निरीक्षकों को उत्तरदायी बनाया गया है, और यदि मण्डियों में सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य शर्तो का पालन नहीं होता है तो संबंधित तहसीलदार व प्रभारी निरीक्षक के विरूद्व कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि 15 अप्रैल 2020 से सरकारी गेहूं खरीद का कार्य शुरू हो रहा है, इसके लिए खाद्य एवं विपणन अधिकारी क्रय केन्द्रों पर कोरोना संक्रमण से बचाव व सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में नोडल अधिकारी नामित कर दें। जनपद में कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार भूखा न रहें इसके लिए समस्त तहसीलदारों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को उत्तरदायी बनाते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिये है कि लेखपालों एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाये कि साधन विहीन, निर्धन व असहाय परिवारों व व्यक्तियों को सामुदायिक रसोई, स्वयंसेवी संस्थाओं अथावा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के माध्यम से भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करायें तथा पात्रता के आधार पर अनुमन्य सहायता राशि दिलायें तथा नगरीय क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे तथा पात्र व्यक्ति अनुमन्य सहायता राशि पाने से वंचित न रहें।
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