Tuesday, April 7, 2020

आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित करते हुए कृषकों की सुविधा हेतु कृषि कार्यों में छूट

   अमेठी 06 अप्रैल 2020, जिलाधिकारी श्री अरुण कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी कोविड-19 के कारण जनपद लाकडाउन की स्थिति में है, जिसके कारण कृषि कार्यों को करने हेतु कृषि उपकरण व कृषि कार्य को आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित करते हुए रबी फसलों की कटाई-मड़ाई एवं फसलों की बुवाई हेतु किसानों को आवागमन हेतु छूट प्रदान की गई है, साथ ही कृषि एवं समवर्ती उपकरणों की दुकानों, सर्विस सेंटर, स्पेयर पर्ट्स की दुकानों को भी आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित करते हुए कृषकों की सुविधा के अनुरूप कस्बों में खोले जाने की छूट भी प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त संबंधित को निर्देशित किया गया है कि जनपद में स्थापित कृषि संबंधी समस्त मशीनरी एवं इनके स्पेयर पार्ट्स, रिपेयरिंग दुकानें तथा सर्विस सेंटर को लाकडाउन अवधि में प्रातः 9:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ दुकानों पर पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर, साबुन रखने के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि कंबाइन, हार्वेस्टर, रीपर /ट्रैक्टर एवं अन्य कृषि उपकरणों के अधिकृत विक्रेताओं व तकनीशियन आदि को अन्य जनपदों से स्पेयर पर्ट्स लाने, सर्विसिंग कराने एवं मरम्मत आदि हेतु जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास जारी किया जाएगा जो अन्य जनपदों हेतु मान्य होगा साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों को स्वयं अथवा किसानों के खेतों पर श्रमिकों एवं ट्रैक्टर, थ्रेसर जैसे यंत्रों से कटाई, मड़ाई, बुवाई, जुताई आदि को करने हेतु किसी भी प्रकार के पास अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी साथ ही कंबाइन, हार्वेस्टर, रेपर एवं अन्य उपकरणों जो जनपद में उपलब्ध हैं उनके परिचालन तकनीशियन एवं श्रमिकों जो अपने ही जनपद में कटाई-मड़ाई व अन्य कृषि उपकरणों हेतु पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जिलाधिकारी ने बताया कि कृषि कार्य संबंधी एवं अन्य सहवर्ती उपकरण जो जनपद अमेठी में उपलब्ध है तथा अन्य जनपद में कटाई-मड़ाई हेतु जाना चाहते हैं को जनपद अमेठी के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र/पास जारी किया जाएगा जो सभी जनपदों में मान्य होंगे, साथ ही चालक, टेक्निशियन, श्रमिक जो अन्य राज्य में हैं(1+4) और वे जनपद अमेठी में आना चाहते हैं तो वे अपने राज्य के जनपद के जिलाधिकारी/उपायुक्त से अनुमति/पास लेकर ही आएंगे, वहीं पास जनपद में मान्य होंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि कंबाइन, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर व अन्य उपकरण जो उत्तर प्रदेश के जनपद में उपलब्ध हैं परंतु उनके चालक, टेक्नीशियन, श्रमिक अन्य राज्य में हैं वे राज्य अथवा जनपद में कटाई-मड़ाई हेतु आना चाहते हैं वह अपने राज्य के जनपद के जिलाधिकारी/उपायुक्त से अनुमति/ पास लेकर आएंगे, वहीं पास राज्य अथवा जनपद अमेठी में मान्य रहेगा, साथ ही ट्रैक्टर, माउंटेड, हार्वेस्टर में ट्रैक्टर फिटिंग हेतु अधिकृत तकनीशियन को जिला प्रशासन द्वारा पास जारी किया जाएगा जो प्रदेश के अन्य जनपदों में भी मान्य होगा। जिलाधिकारी ने उपरोक्त समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु व लाकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई, सैनिटाइजर, साबुन व मास्क का प्रयोग करने हेतु संबंधित को कड़े निर्देश दिए हैं।

 

 

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