Tuesday, April 7, 2020

‘7.80% जीएस 2020’ का पुनर्भुगतान  

नीचे दिए गए ब्‍यौरों के अनुसार निम्‍नलिखित प्रतिभूतियों की अदायगी देय है:  






























 सारणी: 3 मई, 2020 को परिपक्‍व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों का ब्‍यौरा



क्र.सं.



प्रतिभूति का नाम



पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख



पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख



पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख से कोई ब्‍याज संग्रहण नहीं



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



1.



7.80% जीएस 2020 का पुनर्भुगतान



03 मई, 2020


 (रविवार)



01 मई, 2020


 (शुक्रवार)



01 मई, 2020


 (शुक्रवार)



 


‘’7.80% सरकारी प्रतिभूति (जीएस) 2020’ के अंतर्गत बकाया शेष उपर्युक्‍त सारणी के कॉलम 4 में दर्शाए गए पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख को देय होगा। प्रभावी तारीख को परक्राम्‍य लिखत अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्‍य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्‍य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।   


सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमन 24 (2) और 24 (3) के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे। तथापिबैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक (जहां वे ब्याज भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीकृत हैं) की शाखाओं में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पहले ही प्रस्तुत कर दें।


उन्मोचन मूल्य की प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है।


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