सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क की अधिसूचना संख्या 20/2020- सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 5 मार्च 2020 जो 17 मार्च 2020 से प्रभावी होगी, में निम्नलिखित संशोधन किया गया हैः-
उपर्युक्त अधिसूचना की तालिका-1 में क्रमांक 1 और संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
तालिका-1
क्र. सं. | विदेशी मुद्रा | भारतीय रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर | |
(1) | (2) | (3) | |
|
| (अ) | (ब) |
|
| (आयतित वस्तुओं के लिए) | (निर्यातित वस्तुओं के लिए) |
1. | ऑस्ट्रेलियन डॉलर | 46.80 | 44.65 |
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