इस समझौते से कर उद्देश्यों के लिए दोनों देशों के बीच बैंकिंग एवं स्वामित्व संबंधी जानकारियों सहित आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान करना संभव हो गया है। यह टैक्स संबंधी पारदर्शिता के अंतरराष्ट्रीय मानकों और सूचनाओं के आदान-प्रदान पर आधारित है। इसके अलावा, इस समझौते से ‘अनुरोध करने पर सूचनाओं को साझा करने’ के साथ-साथ ‘सूचनाओं का स्वत: आदान-प्रदान करना’ भी संभव हो गया है। इस समझौते के तहत एक देश के प्रतिनिधि दूसरे देश में टैक्स संबंधी जांच-पड़ताल भी कर सकेंगे। यही नहीं, इस समझौते में टैक्स संबंधी दावों के संग्रह में आवश्यक सहयोग देना भी शामिल है।
इस समझौते में कर संबंधी मामलों में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक प्रभावकारी व्यवस्था करना भी शामिल है जिससे भारत और ब्रुनेई दारुशेलम के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ेगा। इससे टैक्स की चोरी और टैक्स अदायगी न करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
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