Saturday, March 14, 2020

सीसीआई ने के.रहेजा कॉर्प ग्रुप द्वारा माइंडस्‍पेस रीट की स्‍थापना से संबंधित संयोजन को मंजूरी दी

भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिस्‍पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31(1) के तहत के.रहेजा कॉर्प ग्रुप द्वारा माइंडस्‍पेस रीट की स्‍थापना करने और रीट द्वारा लक्षित निकायों में हिस्‍सेदारी बेचने वाले शेयरधारकों की विशिष्‍ट इक्विटी अंशभागिता के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्‍तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।


इस संयोजन के पक्षकार निम्‍नलिखित हैं :



  1. अधिग्रहणकर्ता : माइंडस्‍पेस बिजनेस पार्क्‍स रीट (माइंडस्‍पेस रीट)

  2. लक्षित निकाय : के.रहेजा आईटी पार्क (हैदराबाद) लिमिटेड, इनटाइम प्रॉपर्टीज लिमिटेड, सनड्यू प्रॉपर्टीज लिमिटेड, एवाकैडो प्रॉपर्टीज एंड ट्रेडिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, गीगाप्‍लेक्‍स एस्‍टेट प्राइवेट लिमिटेड, केआरसी इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर एंड प्रोजेक्‍ट्स प्राइवेट लिमिटेड, होराइजनव्‍यू प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड; और माइंडस्‍पेस बिजनेस पार्क्‍स प्राइवेट लिमिटेड


माइंडस्‍पेस रीट की स्‍थापना भारतीय ट्रस्‍ट अधिनियम,1882 के प्रावधानों के तहत एक अंशदायी, अपरिवर्तनीय और सुव्यवस्थित ट्रस्‍ट के रूप में की जाती है, जिसका उद्देश्‍य रियल एस्‍टेट निवेश ट्रस्‍ट का संचालन करना है, ताकि रीट (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के जरिये धन जुटाया जा सके, रीट के नियमों एवं निवेश रणनीति के अनुसार निवेश किया जा सके और उन कार्यकलापों को जारी रखा जा सके जिसकी आवश्‍यकता रीट के संचालन के लिए पड़ सकती है।


लक्षित निकाय दरअसल विशेष कंपनियां हैं जो वाणिज्यिक अचल संपत्ति (रियल एस्‍टेट) उद्योग में सक्रिय हैं। लक्षित निकायों के कारोबार में 10 वाणिज्यिक अचल संपत्ति परियोजनाएं शामिल हैं। ये वाणिज्यिक अचल संपत्ति परियोजनाएं दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों, वाणिज्यिक इमारतों एवं विशेष आर्थिक जोन का मिश्रण हैं जो मुम्‍बई क्षेत्र, हैदराबाद, पुणे और चेन्‍नई में अवस्थित हैं।


प्रस्‍तावित सौदे का संबंध भारत में एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रीट की स्‍थापना करने एवं उसे सूचीबद्ध करने से संबंधित है।


सीसीआई ने अधिनियम की धारा 31(1) के तहत प्रस्‍तावित संयोजन को मंजूरी दी है।


सीसीआई का ऑर्डर जल्‍द ही उपलब्‍ध होगा।



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