इसके अलावा सीसीआई ने पाया कि दवा कंपनियों एल्केम लैबोरेटरीज (एल्केम) और मैकलॉयड फार्मास्युटिकल्स (मैकलॉयड) का बीसीडीए से प्रतिस्पर्दा-रोधी समझौता है, जिसमें ये कंपनियां संभावित स्टॉकिस्टों को ऑफर लेटर ऑफ स्टॉकिस्टशिप (ओएलएस) जारी करने के बाद उनसे बीसीडीए से लिया गया एसएआई /एनओसी /स्वीकृति पत्र /सर्कुलेशन पत्र की मांग किया करती थीं। इसके बाद ही दवा कंपनियां आपूर्ति शुरू करती थीं। इस प्रकार आयोग ने एल्केम और मैकलॉयड को अधिनियम की धारा 3 (1) के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी पाया। साथ ही सीसीआई ने उनके कई अधिकारियों को अधिनियम की धारा 48 की शर्तों के तहत दोषी पाया।
इस क्रम में सीसीआई ने बीसीडीए, उसकी मुर्शिदाबाद और बर्धवान जिला समितियों, उनके पदाधिकारियों, दवा कंपनियों एल्केम और मैकलॉयड्स, उनके संबंधित अधिकारियों को ऐसी प्रक्रियाओं पर रोक लगाने और इससे बचने के निर्देश दिए। हालांकि, सीसीआई ने कहा, बीसीडीए ने कहा कि सीसीआई के पूर्व के एक आदेश के क्रम में प्रक्रियाओं में सुधार का भरोसा दिलाया है। इस मामले में सीसीआई ने किसी भी इकाई पर कोई जुर्माना नहीं लगाने का फैसला किया है।
आयोग इस मामले में विस्तृत आदेश बाद में जारी करेगा।
No comments:
Post a Comment