यह पता चला है कि मेसर्स आस्था अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य द्वारा गैर-मौजूद / गैर-कार्यात्मक / कंपनियों / उन कंपनियों से, जो सर्कुलर में लिप्त हैं, धोखाधड़ीपूर्वक आईटीसी का लाभ उठाया गया है। यह भी पता चला है कि इन निर्यातक कंपनियों को आपूर्तिकर्ता कंपनियां केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित की जाती हैं और वे भी संदिग्ध रिफंड का दावा करने में संलग्न हैं। इन कंपनियों ने बिना अनुपातिक भुगतानों या वस्तुओं की वास्तविक आपूर्तियों के निर्यातकों को अपात्र आईटीसी हस्तांतरित करने के लिए अपने बीच एक जटिल जाल बुन रखा है।
उपरोक्त निर्यातक कंपनियों के दो निदेशकों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 (1) के तहत सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 (धारा 1) (1) (बी) और 132 (1) (सी) के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए 07.03.2020 को गिरफ्तार किया गया है। इन निर्यातकों के साथ आपूर्तिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
इस मामले में आगे की जांच प्रगति पर है।
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