Wednesday, February 26, 2020

टैरिफ अधिसूचना संख्‍या 17/2020 सीमा शुल्‍क (एन.टी.)

सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 (1962 की 52) की धारा 14 की उप-धारा (2) के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्‍द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आवश्‍यक समझते हुए वित्‍त मंत्रालय (राजस्‍व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना संख्‍या 36/2001-सीमा शुल्‍क (एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के राजपत्र में विशेष रूप से संख्‍या एस.ओ. 748 (ई) के नाम से भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग (ii) में दिनांक 3 अगस्‍त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्‍नलिखित संशोधन किये हैं।


उपर्युक्‍त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्‍नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -


तालिका – 1








































































क्र.सं.



अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम



वस्‍तुओं का विवरण



टैरिफ मूल्य


(अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)



(1)



(2)



(3)



(4)



1



1511 10 00



कच्चा पाम तेल



770 (यानी कोई बदलाव नहीं)



2



1511 90 10



आरबीडी पाम तेल



796 (यानी कोई बदलाव नहीं)



3



1511 90 90



अन्य - पाम तेल



783 (यानी कोई बदलाव नहीं)



4



1511 10 00



कच्चा पामोलिन



800 (यानी कोई बदलाव नहीं)



5



1511 90 20



आरबीडी पामोलिन



803 (यानी कोई बदलाव नहीं)



6



1511 90 90



अन्य - पामोलिन



802 (यानी कोई बदलाव नहीं)



7



1507 10 00



कच्चा सोयाबीन तेल



795 (यानी कोई बदलाव नहीं)



8



7404 00 22



पीतल कतरन


(सभी श्रेणियां)



3328 (यानी कोई बदलाव नहीं)



9



1207 91 00



पोस्ता दाना



3623 (यानी कोई बदलाव नहीं)



 


तालिका-2


 










































क्र.सं.



अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम



वस्‍तुओं का विवरण



टैरिफ मूल्य


(अमेरिकी डॉलर)



(1)



(2)



(3)



(4)



1



71 या 98



किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्‍या 50/2017- सीमा शुल्‍क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्‍या 356 में दर्ज प्रवि‍ष्टियों का लाभ उठाया जाता है



538 प्रति 10 ग्राम



2



71 या 98



किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्‍या 50/2017- सीमा शुल्‍क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्‍या 357 में दर्ज प्रवि‍ष्टियों का लाभ उठाया जाता है



569 प्रति किलो (यानी कोई बदलाव नहीं)



3



71



(i) पदकों एवं चांदी के सिक्‍कों को छोड़ किसी भी रूप में चांदी, जिसमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्‍वरूप जो उप-शीर्षक 7106 92 के अंतर्गत आते हों


(ii) पदक एवं चांदी के सिक्‍के, जिनमें चांदी सामग्री 99.9 प्रतिशत से कम न हो, अथवा चांदी के ऐसे अर्द्ध-निर्मित स्‍वरूप जो 7106 92 के अंतर्गत आते हों, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्‍तुओं के आयात के अतिरिक्‍त


व्‍याख्‍या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए किसी भी रूप में चांदी में विदेशी मुद्रा वाले सिक्‍के, चांदी के बने जेवरात अथवा चांदी की बनी सामग्री शामिल नहीं होगी।



569 प्रति किलो (यानी कोई बदलाव नहीं)



4



71



(i) तोला बार को छोड़ सोने की छड़ (गोल्‍ड बार) जिनमें निर्माता अथवा परिष्‍कृत करने वाले की अंकित क्रम संख्‍या और मीट्रिक यूनिट में दर्शाया गया वजन दर्ज हो


(ii) सोने के सिक्‍के जिनमें स्‍वर्ण सामग्री 99.5 प्रतिशत से कम न हो और गोल्‍ड फाइंडिंग्‍स, डाक या कुरियर अथवा यात्री सामान के जरिए इस तरह की वस्‍तुओं के आयात के अतिरिक्‍त


व्‍याख्‍या – इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए ‘गोल्‍ड फाइंडिंग्‍स’ से आशय एक ऐसे छोटे उपकरण जैसे हुक, बकल, क्लैंप, पिन, कैच, स्क्रू बैक से है जिसका उपयोग पूरे गहने अथवा उसके एक हिस्‍से को आपस में जोड़े रखने के लिए किया जाता है।



538 प्रति 10 ग्राम



 


तालिका-3
























क्र.सं.



अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम



वस्‍तुओं का विवरण



टैरिफ मूल्य


(अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन)



(1)



(2)



(3)



(4)



1



080280



सुपारी



3782 (यानी कोई बदलाव नहीं)



 


नोट : मुख्‍य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड -3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, जिसके लिए अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क (एन.टी.), दिनांक 3 अगस्त, 2001 देखें और क्रमांक एस.ओ. 748 (ई), दिनांक 3 अगस्त, 2001 देखें। इसे पिछली बार जो संशोधित किया गया था उसके लिए अधिसूचना संख्‍या 13/2020 – सीमा शुल्‍क (एन.टी.), दिनांक 14 फरवरी, 2020 देखें। इसका ई-प्रकाशन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड -3, उप-खंड (ii) में किया गया था, जिसके लिए क्रमांक एस.ओ. 719 (ई), दिनांक 14 फरवरी, 2020 देखें।



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