कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्वाध उपयोग पर रोक लगाई है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग बगैर अनुमति के किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 15(1) के तहत शास्ति छह माह तक का कारावास, जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।
जारी आदेश के अनुसार जिले के अंतर्गत बगैर वैध अनुमति समस्त ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रो का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके उपयोग की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना होगी।
माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की वार्षिक परीक्षाऐं प्रारंभ होने जा रही है। इस दौरान यह देखने में आया है कुछ व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर दिन एवं रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निर्वाध रूप से किया जा रहा है। जिसके कारण छात्र-छात्राओं के अध्ययन एवं शिक्षण कार्य में काफी व्यवधान उत्पन्न होता है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
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