Tuesday, February 4, 2020

नेशनल लोक अदालत 08 फरवरी को















     राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशानुसार प्रदेश में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के तारतम्य में जिला न्यायालय परिसर शिवपुरी में भी लोक अदालत का आयोजन होगा। जिसमें विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के लिटिगेशन एवं प्रिलिटिगेशन के लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। 
    उपमहाप्रबंधक(सं/सं) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. संभाग प्रथम शिवपुरी ने बताया कि नेशलन लोक अदालत में समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलो वाट भार तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के प्रकरणों में प्रिलिटिगेशन में 40 प्रतिशत एवं लिटिगेशन में 25 प्रतिशत 100 प्रतिशत ब्याज में छूट सहित समझौता करने के लिए छूट लागू रहेगी। इच्छुक व्यक्ति सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नेशनल लोक अदालत में विशेष न्यायाधीश विद्युत के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते है।





 

 



 



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