Monday, February 24, 2020

नागरिक 30 दिवस में दे सकते हैं आपत्ति या सुझाव

 














शिवपुरी, 24 फरवरी 2020/ मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 5(1)(क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए जिले की खनियांधाना ब्लॉक की सीमाओं के अंदर स्थानीय क्षेत्र को सम्मिलित करने के लिए संक्रमणशील क्षेत्र को नगर परिषद खनियांधाना की सीमा वृद्धि के लिए प्रारंभिक रूप से अधिसूचित किया गया है। इसमें सम्मिलित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाला कोई व्यक्ति उसमें अंतर्विष्ट किसी वाद के संबंध में आपत्ति या सुझाव रखना चाहता है तो वह 30 दिवस के अंदर अपनी लिखित आपत्ति या सुझाव कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। इस समय अवधि के उपरांत किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं की जाएगी। इस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

नगर परिषद खनियांधाना में सम्मिलित किए जाने वाले गांव की प्रस्तावित भूमि में ग्राम पंचायत पोठियाई का ग्राम पोठियाई एवं बसाई, ग्राम पंचायत पनिहारा का जालमपुर गांव का राम नगर एवं शिव नगर क्षेत्र और ग्राम पंचायत मुडिया का खिरिया गांव शामिल है।

 

 



 



 















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