ए.बी.रोड शिवपुरी स्थित मैसर्स श्रीनाथ जी इंटरप्राजेज फर्म का उर्वरक का नमूना लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा गया था। परीक्षण में उर्वरक अमानक पाए जाने के कारण जिले में क्रय, विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक एवं अनुज्ञापन अधिकारी श्री यू.एस.तोमर ने बताया है कि उक्त फर्म को रखना देकर स्पष्टीकरण मांगा गया था। परन्तु फर्म द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने तथा निर्माता कंपनी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक न होने के कारण संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। उन्होंने बताया है कि उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 की धारा 19(ए) का उल्लंघन किए जाने के कारण उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश के खण्ड 31 के प्रावधान के तहत मैसर्स श्रीनाथजी इंटरप्राइजेज को जारी अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है। |
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