आदिवासी विकास एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक, कन्या छात्रावास, आश्रमों में अधीक्षक पद पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। अधीक्षक पद पर कार्य करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के उ.श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। आवेदक की अधिकतम आयु 50 वर्ष, आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत अधीक्षक जिन्हें एक ही स्थान पर 3 वर्ष हो चुके है, वह अपने आवेदन में 03 छात्रावास, आश्रमों हेतु विकल्प दे सकेंगे। शिक्षा विभाग के ऐसे शिक्षक जो कि छात्रावास, आश्रम मुख्यालय पर एवं नजदीकी शाला में पदस्थ वह ही अधीक्षक पद हेतु आवेदन कर सकेंगे। कन्या छात्रावास, आश्रमों में अधीक्षक पद हेतु केवल महिला शिक्षिकाएं ही आवेदन कर सकेगी। अधीक्षक के पद पर कार्य करने हेतु सेवाएं अधिकतम शैक्षणिक सत्र तीन वर्षों के लिए ली जाएगी। कार्य अवधि के मध्य बिना कारण बताए एवं बिना कारण बताओ सूचना पत्र दिए अधीक्षक पद की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। आवेदन पत्र नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी उपरांत पात्रताधारी अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु स्थान एवं समय की सूचना पृथक से भेजी जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, न्यायालयीन प्रकरण, वित्तीय अधिनिमितता का प्रकरण प्रचलित नहीं है तथा संस्था में नियमित रूप से उपस्थित रहने के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि उनके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती हैं तो उनकी अधीक्षिकीय पद पर ली जा रही सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में टंकित करवाकर समस्त जानकारियों/अभिलेखों के साथ 10 फरवरी सायं 05 बजे तक जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी को उपलब्ध कराना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। |
आदिवासी विकास एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित बालक, कन्या छात्रावास, आश्रमों में अधीक्षक पद पर कार्य करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये गए हैं। अधीक्षक पद पर कार्य करने के लिए मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के उ.श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, अध्यापक के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को वरीयता दी जाएगी।
आवेदक की अधिकतम आयु 50 वर्ष, आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत अधीक्षक जिन्हें एक ही स्थान पर 3 वर्ष हो चुके है, वह अपने आवेदन में 03 छात्रावास, आश्रमों हेतु विकल्प दे सकेंगे। शिक्षा विभाग के ऐसे शिक्षक जो कि छात्रावास, आश्रम मुख्यालय पर एवं नजदीकी शाला में पदस्थ वह ही अधीक्षक पद हेतु आवेदन कर सकेंगे। कन्या छात्रावास, आश्रमों में अधीक्षक पद हेतु केवल महिला शिक्षिकाएं ही आवेदन कर सकेगी। अधीक्षक के पद पर कार्य करने हेतु सेवाएं अधिकतम शैक्षणिक सत्र तीन वर्षों के लिए ली जाएगी। कार्य अवधि के मध्य बिना कारण बताए एवं बिना कारण बताओ सूचना पत्र दिए अधीक्षक पद की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
आवेदन पत्र नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी उपरांत पात्रताधारी अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु स्थान एवं समय की सूचना पृथक से भेजी जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, न्यायालयीन प्रकरण, वित्तीय अधिनिमितता का प्रकरण प्रचलित नहीं है तथा संस्था में नियमित रूप से उपस्थित रहने के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यदि उनके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती हैं तो उनकी अधीक्षिकीय पद पर ली जा रही सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में टंकित करवाकर समस्त जानकारियों/अभिलेखों के साथ 10 फरवरी सायं 05 बजे तक जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी को उपलब्ध कराना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
आवेदक की अधिकतम आयु 50 वर्ष, आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत अधीक्षक जिन्हें एक ही स्थान पर 3 वर्ष हो चुके है, वह अपने आवेदन में 03 छात्रावास, आश्रमों हेतु विकल्प दे सकेंगे। शिक्षा विभाग के ऐसे शिक्षक जो कि छात्रावास, आश्रम मुख्यालय पर एवं नजदीकी शाला में पदस्थ वह ही अधीक्षक पद हेतु आवेदन कर सकेंगे। कन्या छात्रावास, आश्रमों में अधीक्षक पद हेतु केवल महिला शिक्षिकाएं ही आवेदन कर सकेगी। अधीक्षक के पद पर कार्य करने हेतु सेवाएं अधिकतम शैक्षणिक सत्र तीन वर्षों के लिए ली जाएगी। कार्य अवधि के मध्य बिना कारण बताए एवं बिना कारण बताओ सूचना पत्र दिए अधीक्षक पद की सेवाएं समाप्त की जा सकेगी।
आवेदन पत्र नियंत्रणकर्ता अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी उपरांत पात्रताधारी अभ्यार्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु स्थान एवं समय की सूचना पृथक से भेजी जाएगी। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, न्यायालयीन प्रकरण, वित्तीय अधिनिमितता का प्रकरण प्रचलित नहीं है तथा संस्था में नियमित रूप से उपस्थित रहने के संबंध में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
यदि उनके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई जाती हैं तो उनकी अधीक्षिकीय पद पर ली जा रही सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में टंकित करवाकर समस्त जानकारियों/अभिलेखों के साथ 10 फरवरी सायं 05 बजे तक जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर शिवपुरी को उपलब्ध कराना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
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