Saturday, January 18, 2020

प्रधान पद के उम्मीदवार खर्च कर सकेगें अधिकतम 75 हजार रुपए

दैनिक अयोध्या टाइम्स अभिमन्यु शुक्ला जिला ब्यूरो औरैया
औरैया 18 जनवरी 2020  -  _उप जिला निर्वाचन अधिकारी रेखा एस चौहान ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत के उप निर्वाचन माह जनवरी/फरवरी 2020 हेतु निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए नाम निर्देशन पत्र का शुल्क, जमानत धनराशि एवं निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कर दी गई है।
सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य अनारक्षित वर्ग के लिए एक सौ पचास रूपये व आरक्षित वर्ग के लिए पछत्तर रूपये है। प्रधान ग्राम पंचायत व सदस्य क्षेत्र पंचायत पद हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य अनारक्षित वर्ग के लिए तीन सौ रूपये तथा आरक्षित वर्ग के लिए एक सौ पचास रूपये है। सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु जमानत धनराशि अनारक्षित वर्ग के लिए पांच सौ रूपये तथा आरक्षित वर्ग के लिए दो सौ पचास रूपये निर्धारित की गई है। प्रधान ग्राम पंचायत एवं सदस्य क्षेत्र पंचायत पद हेतु जमानत धनराशि अनारक्षित वर्ग के लिए दो हजार रूपये तथा आरक्षित वर्ग के लिए एक हजार रूपये निर्धारित की गई है। जबकि सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु उम्मीदवार अधिकतम दस हजार रूपये तथा प्रधान ग्राम पंचायत व सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु उम्मीदवार अधिकतम 75 हजार रूपये खर्च कर सकता है।
साथ ही उन्होने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन व्यय विवरण चुनाव परिणाम घोषणा की तिथि के तीन माह के अन्दर शपथ पत्र सहित उपलब्ध कराना होगा। प्रत्येक प्रत्याशी के द्वारा नामांकन पत्र के साथ अपराधीकरण, चल व अचल सम्पत्ति, वित्तीय देयता एवं शैक्षिक अर्हता के संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर एक शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र नोटरी, तहसीलदार, नायव तहसीलदार द्वारा किसी एक में से सत्यापित होगा। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो उसे तहसीलदार या उप जिलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।


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