बलरामपुर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उतरौला भूपेन्द्र कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्र्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसके अन्तर्गत रु0 65,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। जिसमें श्रमिक 1 वर्ष पूर्व पंजीकृत हो तथा कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 पूर्ण हो, इसमें आयु प्रमाण पत्र(वर, कन्या), आधार कार्ड (श्रमिक, वर, कन्या) परिवार रजिस्टर नकल (कन्या व वर दोनों परिवार का) बैंक पासबुक, शपथ पत्र, श्रमिक पहचान पत्र, आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक होगा कि पंजीकृत श्रमिक को पुत्री के विवाह हेतु भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त न हुई हो। पंजीकृत श्रमिक योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपना आवेदन पत्र श्रम प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय विकास भवन करक्ष संख्या-201 में जमा कर सकते है।
No comments:
Post a Comment