भारत सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि ड्रोन संचालक अपने ड्रोनों की उड़ान में उपरोक्त शर्तों और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ड्रोनों की उड़ान बिना अनुमति के की जा रही है, जिसके कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। सरकार को दी जाने वाली सूचना की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2020 निर्धारित की गई है।
स्वैच्छिक घोषणा के बाद ऑनलाइन आधार पर ड्रोन पावती संख्या (डीएएन) और स्वामित्व मान्यता संख्या (ओएएन) जारी कर दिया जाएगा, जिससे भारत में ड्रोन संचालकों को वैधानिकता प्राप्त करने में सहायता होगी। याद रहे कि डीएएन या ओएएन से ड्रोन की उड़ान का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि सीएआर में निर्धारित प्रावधानों को पूरा नहीं किया जाता। वैधानिक डीएएन या ओएएन के बिना भारत में ड्रोन के स्वामित्व के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में स्पष्टीकरण या अतिरिक्त सूचना के लिए डिजिटल स्काई हेल्प डैस्क support-digisky@gov.in पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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