Tuesday, January 21, 2020

आज़म खां के ख़िलाफ कुर्की की मुनादी नहीं कराने पर कोर्ट ने जतायी नाराजगी 


दैनिक अयोध्या टाइम्स संवाददाता,रामपुर-पड़ोसी को धमकाने के मामले में दर्ज मुकदमे में सांसद आजम खां के खिलाफ धारा-82 की कार्रवाई फिर से की जाएगी। गंज पुलिस ने आज़म खां के ख़िलाफ कुर्की की मुनादी ने की रसीद कोर्ट में जमा नहीं कराई और कोर्ट के बाहर नोटिस चस्पा नहीं किया। इस पर कोर्ट ने फिर से धारा-82 की कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि धारा-82 की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। इस मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी। सांसद आजम खां के खिलाफ चल रहे मुकदमों में से पांच की सुनवाई सोमवार को एडीजे-6 धीरेंद्र कुमार की कोर्ट में थी। इनमें से दो मामलों हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है और चार सप्ताह के अंदर राज्य सरकार से जवाब देने को कहा गया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता रामौतार सैनी ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर बूथ तक कार से जाने के मामले में कोर्ट ने सांसद के खिलाफ धारा-82 के तहत नोटिस जारी करने का आदेेश दिया था, लेकिन इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। इसके अलावा शाहबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दर्ज मुकदमे में भी हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी को धमकाने के मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान सांसद आजम खां के खिलाफ धारा-82 के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। सोमवार को इस मामले की सुनवाई थी, लेकिन गंज थाना की पुलिस ने मुनादी की रसीद कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया और प्रावधानों को भी पालन नहीं किया। इस पर कोर्ट ने आजम खां के खिलाफ दोबारा से धारा-82 के कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि सांसद आजम खां के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर टिप्पणी करने के मामले में एससी/एसटी एक्ट के तहत जो मुकदमा दर्ज है उसमें आरोप पर बहस 17 फरवरी को होगी। उन्होंने बताया कि आजम खां के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में अधिकारियों पर टिप्पणी करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई एक फरवरी को होगी।

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