भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने निम्नलिखित ग्रीन चैनल संयोजन प्राप्त किया है जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत दाखिल किया गया है और जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन से संबंधित कारोबारी सौदे के संबंध में प्रक्रिया) नियमन, 2011 (संयोजन नियमन) के नियम 5ए के साथ पढ़ें: आरओसी स्टार इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (अधिग्रहणकर्ता/आरओसी) द्वारा स्नोड्रॉप कैपिटल पीटीई लिमिटेड (प्रस्तावित संयोजन) से स्टार हेल्थ एंड एलायड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण। यह अधिसूचना आरओसी स्टार इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (अपनी अभिरक्षक पर्पेचुअल कॉरपोरेट ट्रस्ट लिमिटेड के जरिए कार्यरत) द्वारा स्टार हेल्थ के 2.39 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किए जाने से संबंधित है। प्रस्तावित संयोजन हो जाने के बाद आरओसी को स्टार हेल्थ में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होंगे जिनमें गैर-नियंत्रणकारी वीटो अधिकार भी शामिल होंगे।
अधिग्रहणकर्ता एक निवेश उद्यम या कंपनी है जिसका प्रबंधन आरओसी कैपिटल पीटीवाई लिमिटेड कर रही है, जो एक ऑस्ट्रेलियाई निवेश प्रबंधन कंपनी है। यहां जो लक्ष्य है उसे सामान्य बीमा व्यवसाय के संचालन के लिए भारत के बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) से एक सामान्य बीमा कंपनी के रूप में लाइसेंस प्राप्त है। यह वर्तमान में स्वास्थ्य बीमा के व्यवसाय में संलग्न है और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा एवं मेडिक्लेम के साथ-साथ विदेश यात्रा बीमा भी करती है।
प्रस्तावित शेयर अधिग्रहण का सार https://www.cci.gov.in/sites/default/files/notice_order_summary_doc/C-2020-1-716.pdf पर उपलब्ध है।
अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत दाखिल, जिसे संयोजन नियमन (अर्थात ग्रीन चैनल के तहत प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी के लिए नोटिस) के साथ पढ़ें, किए जाने वाले प्रस्ताव के बारे में यह माना जाएगा कि इसे दाखिल करने एवं इससे जुड़ी पावती प्राप्त होने पर मंजूरी मिल गई है।
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