Friday, January 17, 2020

आईबीबीआई ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (ऐच्छिक ऋणशोधन प्रक्रिया) नियम 2017 में संशोधन किया

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (ऐच्छिक ऋणशोधन प्रक्रिया) (संशोधन), नियमों  को 15 जनवरी, 2020 को अधिसूचित कर दिया है।


इस संशोधन में व्‍यवस्‍था की गई है कि ऋण शोधन कराने वाला बिना दावे के लाभांश और अवितरित मुनाफा यदि कोई है, तो विलियन के लिए किसी आवेदन को जमा करने से पूर्व उस राशि को ऋण शोधन की प्रक्रिया में कॉरपोरेट ऐच्छिक ऋण शोधन खाते में अर्जित आमदनी के साथ जमा कराएगा।


इसमें साझेदार के लिए यह भी व्‍यवस्‍था है कि वह कॉरपोरेट ऐच्छिक ऋण शोधन खाते से धनराशि निकाल सकता है।


संशोधित नियम आज से प्रभावी होगा।


यह www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in. पर उपलब्‍ध है।



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