Monday, January 20, 2020

6.18% सरकारी स्टॉक 2024' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी, ‘सरकारी फ्लोटिंग रेट बॉंन्ड’ 2031 के लिए नीलामी (पुनर्निर्गम), ‘7.69% सरकारी स्टॉक 2043’ की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी और '7.72% सरकारी स्टॉक 2049' की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

भारत सरकार ने (i) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.18 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2024’ (ii) मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘सरकारी फ्लोटिंग रेट बॉंन्ड’ 2031 की नीलामी (पुनर्निर्गम) (iii) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.69 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2043’ (iv) मूल्‍य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये (सांकेतिक) की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2049’ की बिक्री (पुनर्निर्गम) करने की घोषणा की है। 14000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्‍त किसी भी स्‍टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्‍त अभिदान अपने पास रखने का विकल्‍प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्‍बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 24 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) को आयोजित की जाएंगी।


सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्‍टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्‍यक्तियों एवं संस्‍थानों को किया जाएगा।


नीलामी के लिए प्रतिस्‍पर्धी एवं गैर-प्रतिस्‍पर्धी दोनों ही बोलियां 24 जनवरी, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्‍यूशन (ई-कुबेर) सिस्‍टम पर इलेक्‍ट्रॉनिक प्रारूप (फॉर्मेट) में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्‍पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्‍पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।


इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 24 जनवरी, 2020 (शुक्रवार) को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 27 जनवरी, 2020 (सोमवार) को किया जायेगा।


भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्‍टॉक ‘व्‍हेन इश्‍यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्‍या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।



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